Fake Covid Certificate : पंचायत सहायक बनने को लगाया फर्जी कोविड 19 का प्रमाण पत्र
विकास खंड बहादुरपुर की ग्राम पंचायत सिल्लों में पंचायत सहायक चयन के लिए कोविड 19 से मृत्य का फर्जी प्रमाण पत्र लगाने का मामला प्रकाश में आया है। ग्राम प्रधान, सचिव व प्रशासनिक समिति सदस्यों ने भी चयन पर मुहर लगाते हुए जिला समिति को चयन सूची भेज दी। जिला समिति ने जांच कराया तो कोविड 19 का प्रमाण पत्र फर्जी पाया। अब लालगंज पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर प्रधान, सचिव, लाभार्थी व समिति सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज किया है।
ग्राम पंचायत सिल्लो निवासी राम सुरेश पुत्र राम भवन ने दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसने ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक कम डाटा इंट्री पद के लिए आवेदन किया। उसके कुल भारांक 82 थे, लेकिन प्रधान, सचिव व प्रशासनिक समिति के सदस्यों ने 73 भारांक वाले हरिशंकर यादव पुत्र स्व. रामगोपाल का चयन कर लिया। चयन का आधार हरिशंकर यादव के पिता स्व. रामगोपाल के कोविड 19 से मृत्यु का प्रमाण पत्र लगाया जाना बताया। ग्राम पंचायत ने हरिशंकर का चयन कर स्वीकृति के लिए जिला कमेटी को भेज दिया।
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अपने कम अंक वाले का चयन होता देख राम सुरेश ने डीएम, डीपीआरओ व बीडीओ को प्रार्थना पत्र देकर जांच की मांग किया। संपूर्ण समाधान दिवस में भी मामले को उठाया और कहा कि चयन नियम विरूद्ध हुआ है। मामला सुलझता न देख राम सुरेश ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट से 156 (3) के तहत मुकदमा दर्ज कराने की फरियाद की। इसी बीच जिला चयन समिति ने सिल्लो के चयनित उम्मीदवार के प्रमाण पत्र की जांच कराने के लिए सीएमओ बस्ती को कोविड 19 का प्रमाण पत्र भेजा।
कोविड 19 से पीड़ित होने का प्रमाण पत्र प्रतापगढ़ जिले से जारी होना दिखाया गया था। सीएमओ बस्ती कार्यालय ने इस संदिग्ध माना तो जिला चयन समिति ने प्रमाण पत्र को प्रतापगढ़ भेजते हुए सत्यापन का अनुरोध किया। सीएमओ प्रतापगढ़ से मिले जबाब में बताया गया कि इस प्रमाण पत्र पर स्व. राम गोपाल नामक कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव नहीं पाया गया है।
कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा
कोविड 19 का प्रमाण पत्र फर्जी साबित होने पर कोर्ट ने लालगंज पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश पारित किया। इस पर पुलिस ने राम सुरेश की तहरीर पर हरिशंकर यादव निवासी सुकरौली, ग्राम पंचायत सिल्लो, ग्राम प्रधान सिल्ला अनीता, सचिव अजय सिंह व सिल्ला ग्राम पंचायत के प्रशासनिक समिति के सदस्यों के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दिया है।