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Allahabad High Court ने District Magistrate Basti द्वारा काली प्रसाद उर्फ पंडित सिंह को NSA के तहत निरुद्धि की वैधता चुनौती याचिका..
Allahabad High Court ने District Magistrate Basti द्वारा काली प्रसाद उर्फ पंडित सिंह को NSA के तहत निरुद्धि की वैधता चुनौती याचिका खारिज कर दी है।
Court ने कहा Corona संक्रमण की परिस्थितियों को देखते हुए याची का प्रत्यावेदन निस्तारित करने में अनुचित विलंब नहीं हुआ है।ज ब कि याची के Senior Advocate डी एस मिश्र का कहना था कि निस्तारण में 57दिन की देरी का कारण नहीं बताया गया है।
कोर्ट ने कहा कि
कोर्ट ने कहा कि याची ने स्वयं ही कहा है कि कोरोना के कारण Affidavit देने के लिए highcourt नहीं आ सका। सरकार ने उठाये गये त्वरित कदमों की जानकारी दी है। कोर्ट ने रासुका निरुद्धि आदेश के खिलाफ habeas corpus खारिज कर दी है।
#Prayagraj#AllahabadHighCourt ने #DistrictMagistrate #Basti द्वारा काली प्रसाद उर्फ पंडित सिंह को #NSA के तहत निरुद्धि की वैधता चुनौती याचिका खारिज कर दी है।
— APN Legal (@APNLegal) August 27, 2021
यह आदेश #Justice एस पी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने काली प्रसाद की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि #Covid19 की परिस्थितियों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्यावेदन तय करने में देरी की गई है।
— APN Legal (@APNLegal) August 27, 2021
यह आदेश Justice एस पी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने काली प्रसाद की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि Covid19 की परिस्थितियों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्यावेदन तय करने में देरी की गई है।