अभियुक्त को हुआ आजीवन कारावास और 40500 रूपये अर्थदण्ड की सजा

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Accused sentenced to life imprisonment and fined Rs 40500

अभियुक्त को हुआ आजीवन कारावास और 40500 रूपये अर्थदण्ड की सजा

बस्ती – दिनांक 24.08.2017 को वादी द्वारा थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती पर लिखित तहरीर दिया गया। थाना कप्तानगंज पर तत्काल मु0अ0सं0 972/2017 धारा 376,352 IPC व 3(2)(5) SC/ST Act पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा था ।
पुलिस अधीक्षक बस्ती आशीष श्रीवास्तव के निर्देशन में ऑपरेशन शिकंजा के तहत मानिटरिंग सेल ने प्राथमिकता पर रखते हुए इसकी निरन्तर प्रभारी पैरवी की गई । मानिटरिंग सेल व थाना कप्तानगंज के पैरोकार हे0का0 सुभाष यादव के द्वारा निरन्तर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त रामलक्ष्मण पुत्र रामगरीब निवासी रतासी थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती को माननीय न्यायालय ASJ SC/ST न्यायालय बस्ती द्वारा आज दिनांक 04.01.2022 को आजीवन कारावास व रुपया 40500 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई ।