उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क: पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश मणि त्रिपाठी की अदालत ने सोलह साल की बच्ची से रेप और रेप के मामले में एक युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. 57,000 रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दुष्कर्मी प्रयागराज इलाहाबाद का रहने वाला है।
विशेष शासकीय अधिवक्ता पैक्सो वंदना चौधरी, अरुण श्रीवास्तव, अखिलेश दुबे, अरविंद पांडेय की टीम ने अदालत को बताया कि मुंडेरवा थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने थाना मुंडेरवा में मामला दर्ज कराया था. बताया गया कि 9 अगस्त 2021 की शाम छह बजे उसकी सोलह वर्षीय बेटी दूसरे घर में शौच करने गई थी. जब वह नहीं लौटा तो तलाश करने लगा।
परिजनों ने बताया कि पीड़िता फेसबुक के जरिए प्रयागराज (इलाहाबाद) के घुरपुर थाना अंतर्गत पवार गांव की रहने वाली थी. कैफ से जुड़े दोस्ती गहरी होने के कारण फोन पर बातचीत होने लगी। पीड़िता ने बयान में बताया कि मिस्टर कैफ मिलने आए और कहा कि चलो शादी कर लेते हैं. बोलेरो में बैठकर उन्हें प्रयागराज ले गए। वहां उसने होटल के कमरे में कई बार रेप किया।